कोडरमा बाजार. शादी का प्रलोभन देकर युवती को भगा ले जाने और बाद में शादी करने से इंकार करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय चौधरी की अदालत ने बेलाटांड़ डोमचांच निवासी रंजन कुमार उर्फ रंजन कुमार मोदी को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर आरोपी को दो महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. उल्लेखनीय है कि घटना को लेकर युवती के पिता ने डोमचांच थाना कांड संख्या 11/20 एसटी 29/20 दर्ज कराया था. न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन का संचालन प्रभारी लोक अभियोजक शिवशंकर राम के द्वारा किया गया.
तीन दिन हाइवा का परिचालन रोकने को लेकर दिशा-निर्देश जारी
कोडरमा. रामनवमी पर निकलने वाले जुलूस के दौरान जगह-जगह भारी भीड़ होने की संभावना है़ ऐसे में कोई अनहोनी न हो इसके लिए जिला प्रशासन एहतियात बरत रहा है़ प्रशासन ने जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र अंतर्गत मरकच्चो बाजार से लेकर ब्लॉक रोड तक त्योहार के दौरान काफी भीड़-भाड़ होने की संभावना को देखते हुए तीन दिन तक हाइवा के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है़ जारी निर्देश के अनुसार छह से आठ अप्रैल तक दोपहर दो बजे से रात 11 बजे तक मरकच्चो बाजार से लेकर ब्लॉक रोड तक हाइवा के परिचालन पर रोक रहेगी़ अनुमंडल पदाधिकारी रिया सिंह ने सीओ व थाना प्रभारी मरकच्चो को निर्देश दिया है कि आपस में समन्वय स्थापित कर मरकच्चो बाजार से लेकर ब्लॉक रोड तक हाइवा परिचालन पर रोक लगाने के लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है