तीन बच्चों को मारनेवाली मां को आजीवन कारावास

Updated at : 17 Jan 2017 8:45 AM (IST)
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तीन बच्चों को मारनेवाली मां को आजीवन कारावास

जिला जज प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा यास्मीन खातून ने अपने तीनों बच्चों को जान मारने की नीयत से कुआं में डाल स्वयं कुआं भी कूद गयी. कोडरमा बाजार : व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम रामा शंकर सिंह की अदालत ने सोमवार को तीन मासूम बच्चों की मारने वाली मां को आजीवन कारावास […]

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जिला जज प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा
यास्मीन खातून ने अपने तीनों बच्चों को जान मारने की नीयत से कुआं में डाल स्वयं कुआं भी कूद गयी.
कोडरमा बाजार : व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम रामा शंकर सिंह की अदालत ने सोमवार को तीन मासूम बच्चों की मारने वाली मां को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. बीते 26 जुलाई 2013 को जयनगर थाना क्षेत्र के बदुलिया गांव निवासी सदीक मियां ने जयनगर थाना में कांड संख्या 164/13 दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी बहू यास्मीन खातून ने अपने तीनों बच्चों को जान मारने के नियत से कुआं में डाल स्वयं कुआं भी कूद गयी.
उक्त मामले में थाना में भादवि की धारा 302, 309 व 201 में दर्ज किया गया था. बाद में यह मामला सेशन जज के यहां भेजा गया, जिसकी सुनवाई सत्र वाद संख्या 128/13 के रूप में हुई. पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि यास्मीन खातून ने अपने तीनों नाबालिग बच्चों 10 वर्षीय तस्लीम अंसारी, आठ वर्षीय वारिस अंसारी व पांच वर्षीय गुलाब अंसारी को जान से मारने के नियत से कुएं में डाल दिया और स्वयं भी कुआं में कूद गयी.
पुलिस को उपरोक्त तीनों बच्चों के शव व अभियुक्त की चुनरी और चप्पल कुएं से बरामद की थी. पुलिस जांच में यह भी सामने आया की यास्मीन खातून किसी प्रकार कुएं से निकल गयी थी. इस लोमहर्षक मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कई साक्ष्यों का परीक्षण किया गया. न्यायाधीश ने बीते 10 जनवरी को यास्मीन खातून को उपरोक्त तीनों धाराओं में दोषी पाया और सोमवार को भादवि की धारा 302 और 201 के तहत उपरोक्त महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नही भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी. इसके अलावा भादवि की धारा 309 के तहत छह माह की कारावास और 500 रुपये का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई गयी. उक्त मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता रवींद्र किशोर प्रसाद, जबकि अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक आरएनएस अस्थाना ने अपनी दलीलें रखीं.
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