उपभोक्ता फोरम ने दिया भुगतान का निर्देश

Updated at : 02 Jul 2015 8:05 PM (IST)
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उपभोक्ता फोरम ने दिया भुगतान का निर्देश

कोडरमा. जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक शिकायत वाद के फैसले में पांच लाख बीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया है. फोरम ने इसके अतिरिक्त नौ प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक प्रताड़ना के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का भी निर्देश दिया है. फोरम के सदस्य […]

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कोडरमा. जिला उपभोक्ता फोरम ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को एक शिकायत वाद के फैसले में पांच लाख बीस हजार रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दिया है. फोरम ने इसके अतिरिक्त नौ प्रतिशत ब्याज तथा मानसिक प्रताड़ना के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का भी निर्देश दिया है. फोरम के सदस्य गणपति तिवारी व आशा दुबे ने शिकायत वाद की सुनवाई करते हुए तीस दिन के अंदर कुल राशि की अदायगी का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरपुर निवासी राम शरण राय की ओर से शिकायतवाद दायर कर ट्रक एक्सीडंेट की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की गयी थी, जिसे पूर्व में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने चालक का ड्राइविंग लाइसंेस गलत बताते हुए भुगतान से इनकार कर दिया था. शिकायतकर्ता की शिकायत को सही मानते हुए फोरम ने यह आदेश सुनाया है. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता राजकुमार सिन्हा व इंश्योरेंस कंपनी की ओर से वरीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिन्हा दलील रखी. झारखंड की परमिट पर बिहार में वाहन चलाना अवैध : फोरम एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्त फोरम ने शिकायतकर्ता विजय कुमार साव के दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावे को खारिज कर दिया. बुधवार को फोरम के अध्यक्ष गणपति तिवारी व सदस्य आशा दुबे ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की दलील को सही मानते हुए यह आदेश दिया है. मामले की सुनवाई करते हुए फोरम ने कहा है कि चूंकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन का परमिट केवल झारखंड राज्य के लिए ही वैध है, जबकि दुर्घटना बिहार राज्य में हुई है. फोरम ने झारखंड की परमिट पर बिहार में वाहन परिचालन को अवैध करार दिया है. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता नंद किशोर यादव व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से अधिवक्ता विनेाद कुमार सिन्हा ने दलील रखी.

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