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वन अधिकार कानून 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गयी

26 कोडपी 20…कार्यशाला को संबोधित करते डीडब्लूओ.कोडरमा. ऑक्सफेम इंडिया के सहयोग से दलित विकास बिंदु कोडरमा द्वारा पंचायत भवन फुलवरिया में वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत निरल सांगा व दलित विकास बिंदु के कार्यक्रम प्रबंधक संजय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे. इनके […]

26 कोडपी 20…कार्यशाला को संबोधित करते डीडब्लूओ.कोडरमा. ऑक्सफेम इंडिया के सहयोग से दलित विकास बिंदु कोडरमा द्वारा पंचायत भवन फुलवरिया में वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया. मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी अजीत निरल सांगा व दलित विकास बिंदु के कार्यक्रम प्रबंधक संजय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे. इनके अलावा जिलास्तरीय वन अधिकार समिति के सदस्य, जन प्रतिनिधि, मुखिया, पंसस भी मौजूद थे. संस्था के संजय कुमार ने कार्यक्रम व मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. वन अधिकार कानून 2006 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. डीडब्लूओ श्री सांगा ने कहा कि इस अधिनियम के तहत पहले आवेदन दें. ग्राम सभा व वन अधिकार समिति के कार्य के बाद सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है. इसके बाद जिला स्तर से पहल की जाती है. उन्होंने विभिन्न गांवों से आये आवेदनों को देखा. साथ ही इसमें आयी परेशानी से भी अवगत हुए. मौके पर मुरारी प्रसाद, विश्वजीत, शिव शंकर राम, गिरिजानंदन सिंह, नरेंद्र प्रसाद आदि मौजूद थे.

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