कोडरमा. झारखंड राज्य सूचना आयोग ने अपने ज्ञापांक 3227 दिनांक 10 मई 2015 द्वारा सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी कोडरमा को नोटिस भेजा है. जिसमें कहा गया है कि वृंदा निवासी सह सूचनाधिकार कार्यकर्ता विजय यादव को वांछित सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्यों नहीं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) तथा 20 (2) के तहत आपके विरुद्घ आवश्यक आदेश पारित किया जाये. आयोग ने 22 जून 2015 तक वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध कराने व आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है.
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सूचना नहीं देने पर भेजा गया नोटिस
कोडरमा. झारखंड राज्य सूचना आयोग ने अपने ज्ञापांक 3227 दिनांक 10 मई 2015 द्वारा सहायक भूमि संरक्षण पदाधिकारी कोडरमा को नोटिस भेजा है. जिसमें कहा गया है कि वृंदा निवासी सह सूचनाधिकार कार्यकर्ता विजय यादव को वांछित सूचना निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराने के कारण क्यों नहीं सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा […]
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