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लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास

Updated at : 19 May 2025 9:46 PM (IST)
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लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 25 साल सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज ने सुनाया फैसला

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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज ने सुनाया फैसला कोडरमा. डरा-धमका एवं मारपीट कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो जज गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को आरोपी 29 वर्षीय संजय कुमार उर्फ संजय यादव (पिता सुरेंद्र यादव निवासी पिपराडीह बेकोबार) को पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ वहीं न्यायालय ने 450 आइपीसी एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने 323 आइपीसी के तहत छह माह कारावास की सजा सुनायी. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी़ जानकारी के अनुसार, मामला वर्ष 2023 का है़ घटना को लेकर कोडरमा थाना में नाबालिग लड़की ने मामला दर्ज कराया था. थाना को दिये आवेदन में नाबालिग ने कहा था कि घर में जब कोई नहीं था, तब आरोपी छत के सहारे घर में घुस आया और मारपीट कर दुष्कर्म किया़ आरोपी ने शरीर के कई हिस्सों में दांत से काट दिया था और धमकी दी थी कि किसी को बताने पर घर के सभी सदस्यों को जान से मार देंगे़ बाद में मामला अदालत में पहुंचा. यहां अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 25 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी और जुर्माना लगाया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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