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नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

Updated at : 28 Apr 2025 10:46 PM (IST)
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नाबालिग लड़की को भगाने व दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह स्पेशल पोक्सो जज ने सुनायी सजा

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कोडरमा . डरा-धमका कर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह स्पेशल पोक्सो जज द्वितीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सजा सुनायी. आरोपी 21 वर्षीय संजर मियां (पिता मंजूर मियां, निवासी गोवावारी थाना गोवालपोखर, जिला उत्तरी दीनापुर पश्चिम बंगाल) को 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ वहीं न्यायालय ने 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ दोनों सजा साथ-साथ चलेंगी़ जानकारी के अनुसार, घटना वर्ष 2023 की है़ उस समय सतगावां थाना में नाबालिग लड़की के दादा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया था़ अदालत में मामला आने पर यहां अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया़ इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया़ कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय पांडेय ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 4 एवं 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEEPESH KUMAR

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By DEEPESH KUMAR

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