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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Updated at : 30 Nov 2024 8:25 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने खेसकरी जयनगर ने फरमान खान (पिता स्व़ अजीज खान) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई़

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कोडरमा. 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो अदालत के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने खेसकरी जयनगर ने फरमान खान (पिता स्व़ अजीज खान) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई़ अदालत ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में फरमान खान को दोषी पाया और सजा सुनाई़ न्यायालय ने अंडर छह पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए जहां 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. वहीं 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ यही नहीं न्यायालय ने 363 भादवि के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष कारावास व दो हजार का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ इसके अलावा 366 भादवि के तहत 7 वर्ष की सजा सुनाई और तीन हजार जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी़ बताया जाता है कि घटना को लेकर नाबालिग लड़की की मां के लिखित आवेदन पर जयनगर थाना में कांड संख्या 115/22 दर्ज किया गया था़ अदालत में मामला आने के बाद अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक शिव शंकर राम, अधिवक्ता अनवर हुसैन व सुधीर कुमार सिन्हा ने किया़ इस दौरान सभी नौ गवाहों का परीक्षण कराया गया़ लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दशरथ यादव व रामेश्वर चंद्र यादव ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

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