कोडरमा : पोक्सो एक्ट में 75 साल के बुजुर्ग को उम्रकैद

कोडरमा बाजार : जिला अदालत ने मंगलवार को चार वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिये गये 75 वर्षीय अलीम खान को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन वर्ष की […]
कोडरमा बाजार : जिला अदालत ने मंगलवार को चार वर्षीय बच्ची के साथ छेड़खानी और पोक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिये गये 75 वर्षीय अलीम खान को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायालय (पोक्सो) रामाशंकर सिंह की अदालत ने पूर्व में ही अभियुक्त अलीम खान को भादवि की धारा 354 और पोक्सो अधिनियम 3/4 के तहत दोषी करार दे दिया था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख तय की गयी थी. तय तारीख को अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने चार साल की बच्ची के साथ एक बुजुर्ग द्वारा किये गये इस अपराध को घृणित मानते हुए कहा : ऐसे गुनाह में दोषी को माफ नहीं किया जा सकता है.
यह एक घृणित अपराध है. इसमें रियायत की गुंजाइश नहीं है. फैसले से समाज में अलग संदेश जायेगा. बच्ची की मां ने चार जून 2014 को कोडरमा के न्यू कॉलोनी निवासी अलीम खान के खिलाफ बच्ची के साथ गलत हरकत करने के आरोप में थाना में शिकायत की थी. इस पर पुलिस ने कांड संख्या 93/14 में भादवि की धारा 366ए, 354, 509 एवं पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.बचाव पक्ष से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान व अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार ने दलीलें रखीं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




