नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 28 Feb 2018 2:45 AM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

एडीजे-वन की अदालत ने सुनायी सजा कोडरमा : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को मामले में दोषी मानते हुए मंगलवार को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडीजे वन रामा शंकर सिंह की अदालत ने तिलैया थाना में दर्ज मामले की त्वरित सुनवाई पूरा करते हुए आरोपी अजमत अली (पिता- जब्बार […]

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एडीजे-वन की अदालत

ने सुनायी सजा
कोडरमा : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को मामले में दोषी मानते हुए मंगलवार को स्थानीय अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी. एडीजे वन रामा शंकर सिंह की अदालत ने तिलैया थाना में दर्ज मामले की त्वरित सुनवाई पूरा करते हुए आरोपी अजमत अली (पिता- जब्बार अली), निवासी भादेडीह को दोषी पाते हुए आरोपी को सजा सुनायी. जानकारी के अनुसार तिलैया के नंदी बाबा चौक निवासी पीड़िता ने 13 जून 2017 को थाना में आवेदन देकर आरोपी अजमत अली पर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो व वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देने समेत कई आरोप लगाये थे. पीड़िता के अनुसार आरोपी उसके घर के बगल में सिलाई की दुकान चलाता था. इस दौरान उसने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर लेकर फोन कर परेशान करता रहा.
एक दिन आरोपी ने उसके साथ दुकान में दुष्कर्म किया और फिर एक बार दुष्कर्म कर अश्लील फोटो वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. आरोपी ने पीड़िता के भाइयों को जान से मार देने व अश्लील वीडियो इंटरनेट पर डालने की धमकी देते हुए पैसे की मांग करनी शुरू कर दी. उसने दो बार पांच-पांच हजार रुपये दिये. एक बार आरोपी ने एक लाख रुपये की मांग कर दी. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी परिजनों को हुई. पीड़िता के आवेदन पर पुलिस ने उस समय थाना कांड संख्या 171/17 दर्ज किया था. इस मामले को अदालत ने स्पीड ट्रायल के लिए चयनित किया गया. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुछ आठ गवाहों का परीक्षण हुआ. सूचक की ओर से लोक अभियोजक विनोद कुमार व अधिवक्ता अरुण मिश्रा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वासिफ बख्तवार खान ने अपनी दलीलें रखी. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद मंगलवार को अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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