कोडरमा : नवजात शिशु के अपहरण मामले में सात साल का कारावास

कोडरमा बाजार : सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक नवजात शिशु के अपहरण मामले में नवलशाही थाना कांड संख्या 9/17 ,के दो अभियुक्तों को धारा 365/34 भादवी के तहत 7 साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नही भरने एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई […]
कोडरमा बाजार : सीजेएम विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को एक नवजात शिशु के अपहरण मामले में नवलशाही थाना कांड संख्या 9/17 ,के दो अभियुक्तों को धारा 365/34 भादवी के तहत 7 साल का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये का जुर्माना तथा जुर्माना नही भरने एक माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है. बताते चले कि उक्त वाद नवलशाही में किराये के मकान में रहने वाले बिहार राज्य के भागलपुर जिले के जगदीशपुर निवासी छोटे प्रसाद ने बीते 8 फरवरी 2017 को नवलशाही थाना में अपने चार माह के बच्चा नक्श कुमार की अपहरण को लेकर अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कराया था .
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