अयोग्य व्यक्ति कार्ड वापस करें
Updated at : 20 Dec 2015 7:27 AM (IST)
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खूंटी : कर्रा व तोरपा प्रखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी बीएलओ और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ एसडीओ नीरज कुमारी ने बैठक की. मौके पर एसडीओ ने अविलंब अयोग्य कार्डधारियों की सूची समर्पित करने का निर्देश दिया. कर्रा प्रखंड में 274 व तोरपा प्रखंड में 510 अयोग्य व्यक्तियों द्वारा कार्ड […]
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खूंटी : कर्रा व तोरपा प्रखंड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी बीएलओ और जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ एसडीओ नीरज कुमारी ने बैठक की. मौके पर एसडीओ ने अविलंब अयोग्य कार्डधारियों की सूची समर्पित करने का निर्देश दिया. कर्रा प्रखंड में 274 व तोरपा प्रखंड में 510 अयोग्य व्यक्तियों द्वारा कार्ड जमा किया जा चुका है. अन्य अयोग्य लाभुकों को चिह्नित किया जा रहा है.
25 दिसंबर तक स्वेच्छा से अयोग्य लाभुक अपना राशन कार्ड संबंधित प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल कार्यालय में जमा नहीं करते हैं, तो निर्धारित तिथि के बाद अयोग्य कार्डधारी होने की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. साथ ही जितने माह का चावल का उठाव किया होगा, उसकी पेनाल्टी के साथ वसूली होगी.
इधर, एसडीओ ने कच्चाबारी में आयोजित आमसभा में अयोग्य व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड बनवाने की शिकायत मिलने के बाद जांच करने पहुंची. मौके पर 34 व्यक्ति नौकरी पेशा व पेंशनधारकों को चिह्नित किया गया. एसडीओ ने तत्काल कार्ड को रद करने का निर्देश दिया. बैठक में कर्रा बीडीओ, उमाकांत प्रमाणिक, थानेदार हरिदेव प्रसाद आदि मौजूद थे.
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