खूंटी : अड़की के कोचांग में नुक्कड़ नाटक करने गयी नाटक मंडली की पांच महिलाओं के साथ सामूहिक गैंग रेप, मारपीट व जबरन पेशाब पिलाने की घटना के आरोपी फादर अल्फोंस आइंद की जमानत याचिका को खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार सिन्हा की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान घटना के साजिशकर्ता व आरोपी फादर अल्फांस आइंद की जमानत याचिका का प्रभारी लोक अभियोजक सुशील कुमार जायसवाल ने पुरजोर विरोध किया.
न्यायालय में दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद फादर अल्फोंस आइंद की याचिका को प्रधान न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया. बता दें कि अड़की के कोचांग में 19 जून 2018 को नुक्कड़ नाटक करने गयी पांच महिला सदस्यों के साथ गैंगरेप हुआ था़ इस मामले में दुष्कर्म के आरोपियों को सहयोग करने व मामले की जानकारी पुलिस को नहीं देने सहित अन्य आरोपों को लेकर कोचांग के फादर अल्फोंस आइंद के खिलाफ महिला थाना में कांड संख्या 3/18 व अड़की थाना में कांड संख्या 21/18 दर्ज किया गया था.