जनता एंबुलेंस का लाभ उठाएं
Updated at : 09 Jan 2018 9:09 AM (IST)
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एंबुलेंस का उपयोग ट्राॅमा केस, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी आदि में करें सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें लाभुकों से राशन कार्ड बनवाने के लिए अावेदन जमा लें खूंटी : सरकार के आदेश पर नि:शुल्क, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जिले में कार्यरत है. उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने बताया […]
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एंबुलेंस का उपयोग ट्राॅमा केस, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी आदि में करें
सभी प्रखंडों में अलाव की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें
लाभुकों से राशन कार्ड बनवाने के लिए अावेदन जमा लें
खूंटी : सरकार के आदेश पर नि:शुल्क, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं जिले में कार्यरत है. उपायुक्त डॉ मनीष रंजन ने बताया कि प्राय: दुर्घटना के बाद तथा गर्भवती महिलाओं को निकटतम अस्पताल नहीं मिलने के कारण माता एवं शिशु दोनों की मृत्यु हो जाती है, इससे निबटने के लिए खूंटी जिला में पांच एंबुलेंस का आवंटन मिला है. आवश्यकतानुसार भविष्य मेें एंबुलेंस की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है. एंबुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट श्रेणी की है तथा कई एंबुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट श्रेणी की है.
सभी एंबुलेंस में जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहेंगी तथा इमरजेंसी मेडिकल द्वारा मरीज के इलाज के साथ-साथ स्वास्थ्य संस्थान तक ले जाया जायेगा. एंबुलेंस का उपयोग ट्राॅमा केस, सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा, दंगा, हाई रिस्क प्रेग्नेंसी आदि के समय आम जनता करेगी.
एंबुलेंस को राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गाें पर, जिला मुख्यालय, घनी आबादी क्षेत्र में तैनात किया जायेगा. एंबुलेंस के वास्तविक स्थान को जीपीएस के माध्यम से उसकी गतिविधि को नियंत्रित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने 108 टॉल फ्री नंबर जारी की है. एक अन्य जानकारी के मुताबिक उपायुक्त ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को क्षेत्र में कैंप लगा कर अथवा जिला आपूर्ति कार्यालय में ही लोगों से अथवा राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से पात्र लाभुकों से राशन कार्ड बनवाने के लिए अावेदन प्राप्त करें.
डीसी ने अलाव आदि की व्यवस्था मुहैया कराने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया है. उपायुक्त ने सभी बैंक प्रमुखों को निर्देश दिया है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत इच्छुक लाभुकों को मुद्रा लोन के तहत व्यक्तिगत बैंक ऋण उपलब्ध करायें. इसके लिए अग्रणी जिला प्रबंधक एवं जिला अंतर्गत सभी शहरी निकायों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए अधिकाधिक ऋण शिविर लगा कर क्रेडिट लिंकेज व्यवस्था सुनिश्चित करें.
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