ट्रक के सह चालक रवींद्र यादव दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 17 दिसंबर को

Published by :JIYARAM MURMU
Published at :09 Dec 2025 9:14 PM (IST)
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ट्रक के सह चालक रवींद्र यादव दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई 17 दिसंबर को

जामताड़ा कोर्ट. हत्या के एक मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित ट्रक के सह चालक रवींद्र यादव को दोषी करार दिया है.

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या मामले में की सुनवाई प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. हत्या के एक मामले में मंगलवार को अंतिम सुनवाई हुई. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने आरोपित ट्रक के सह चालक रवींद्र यादव को दोषी करार दिया है. आरोपित के विरुद्ध जामताड़ा थाने में कांड संख्या 63/2021 दर्ज है, जिसे चौकीदार महाप्रसाद महतो ने दर्ज कराया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 17 दिसंबर को होगी. चौकीदार के दिये आवेदन पर थाना प्रभारी ने बताया है कि 6 जून 2021 को सुबह 5:00 बजे ग्रामीणों से पता चला कि बाहर तालाब के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है. चौकीदार के घटना स्थल पर पहुंचने पर पाया कि वह व्यक्ति मृत है. उसके आंख और नाक को किसी ठोस पदार्थ से चोटिल किया गया है. देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे अन्यत्र जगह से मार कर सतसाल तालाब के किनारे फेंक गया है. चौकीदार ने वरीय अधिकारी को सूचना देकर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध जामताड़ा थाने में मामला दर्ज किया. पुलिस अनुसंधान में पता चला कि अज्ञात मृतक ट्रक (डब्ल्यूबी 23डी 6075) चलाता था. उसका नाम विजय यादव उर्फ आकाश यादव उर्फ करू था. जो गांव- बेलवा, थाना सुईया, जिला बांका का रहने वाला था. उक्त ट्रक पर सह चालक के रूप में रवींद्र यादव भी उसी गांव का था. अज्ञात शव के पहचान के लिए स्थानीय समाचार पत्र और सोशल मीडिया में फोटो के साथ प्रकाशित कराया गया. घटनास्थल में प्रयुक्त ट्रक ( डब्ल्यूबी 23डी 6075) जसीडीह थाना अंतर्गत दर्दमारा पेट्रोल पंप के पास खड़ा पाया गया, जिसे जसीडीह थाने की पुलिस ने जब्त कर सुरक्षा के लिए जसीडीह थाना परिसर में रखा गया. अज्ञात शव के परिजनों को 8 जून 2021 को सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना मिली. घटना में प्रयुक्त ट्रक जसीडीह थाना पुलिस द्वारा जब्त किया. जानकारी मिलने के पश्चात अज्ञात मृतक के परिजन जसीडीह थाने पहुंचे और ट्रक की पहचान की. 11 जून 2021 को सोशल मीडिया के माध्यम से अज्ञात शव की पहचान कर पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया. परिजनों द्वारा निशानदेही पर और रूपनारायणपुर चेक पोस्ट में लगे सीसी टीवी कैमरा देखने पर पुलिस ने ट्रक के सह चालक रवींद्र यादव को उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरफ्तार किया गया. जिसने अपनी स्वीकृति बयान में मृतक आकाश यादव के उर्फ करू की हत्या की बात कबूल की. उक्त घटना में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहों को न्यायालय में कलमबंद कराया गया. सभी गांव का बयान सुनने के बाद अदालत ने मामले को सही पाया और आरोपित रवींद्र यादव को दोषी करार दिया है.

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