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जान मारने की नीयत से मारपीट के तीन आरोपी दोषी करार

Updated at : 19 Aug 2025 9:31 PM (IST)
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जान मारने की नीयत से मारपीट के तीन आरोपी दोषी करार

जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की न्यायालय में जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया.

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प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की न्यायालय में जान मारने की नीयत से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में मंगलवार को तीन आरोपियों को दोषी करार दिया. मामला नारायणपुर थाना क्षेत्र के बोरवा केंदुआडीह निवासी इब्राहिम मियां, मो इलियास मियां और आमिर मियां आरोपित है. न्यायालय ने इब्राहिम मियां और मो इलियास मियां को भादवि की धारा 105(2), 115(2), 118(1) और 109 के तहत दोषी पाया था. इस मामले में 14 गवाहों का भी परीक्षण कराया गया था. इसके बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने इब्राहिम मियां को 7 साल, इलियास मियां को 5 साल और आमिर मियां को 1 साल की सजा सुनाई. आरोपी के विरुद्ध आलम अंसारी ने वर्ष 2024 में नारायणपुर थाना में मामला दर्ज कराया था. बता दें कि नारायणपुर थाना कांड संख्या 80/2024 के अनुसार जमीन विवाद के चलते आरोपियों ने हरवे हथियार से लैस होकर मंगल मियां और सफाउल मियां पर हमला किया. इससे वे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गये थे. विवादित जमीन पर जबरन घर बनाने पर रोकने के क्रम में यह मारपीट हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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JIYARAM MURMU

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