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पांच साइबर ठगों को सुनायी गयी चार वर्ष की सजा, 25000 रुपये का अर्थदंड

Updated at : 21 Mar 2025 8:15 PM (IST)
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पांच साइबर ठगों को सुनायी गयी चार वर्ष की सजा, 25000 रुपये का अर्थदंड

जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में फर्जी बैंक अधिकारी बन कर ठगी करने वाले पांच साइबर ठगों को सजा सुनाई गयी है.

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जामताड़ा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में फर्जी बैंक अधिकारी बन कर ठगी करने वाले पांच साइबर ठगों को सजा सुनाई गयी है. साइबर ठग आजाद अंसारी, मुबारक अंसारी, मोहम्मद अफसर जमा, मुकेश कुमार दास, रजाउल अंसारी के सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी. न्यायालय ने भादवि की धारा 419 के तहत 2 वर्ष की सजा सुनाई एवं 10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया. साथ ही भादवि. की धारा 420 के तहत चार वर्ष की सजा एवं 25000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 66 डी के तहत 3 वर्ष एवं 10 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी. बता दें कि साइबर थाना कांड संख्या 40/2018 के सूचक पु.अ.नि. सुधीर कुमार चौधरी ने इन लोगों पर साइबर अपराध करना एवं फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगने का आरोप लगाया था. साथ ही आरोपी के पास से ज्यादा मात्रा में मोबाइल, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड एवं अन्य सामान जब्त किया गया था. आरोपी लगभग 8 लाख रुपये का धोखाधड़ी को अंजाम दिया था. सभी साइबर ठग पूर्व से जेल में है. बता दें कि न्यायालय ने 19 मार्च को इस मामले में सभी पांचों साइबर ठगों को दोषी करार दिया था. इसके बाद 21 मार्च को सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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JIYARAM MURMU

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