जामताड़ा. बाल श्रमिक विमुक्ति को लेकर धावा दल ने गुरुवार को नारायणपुर प्रखंड के विभिन्न होटल, गैरेज व अन्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी की. इस दौरान नारायणपुर से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया. विमुक्ति के बाद उक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति जामताड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस संबंध में धावा दल में शामिल जिला श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार साह ने सभी प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक नहीं रखने की हिदायत दी. उन्होंने बाल श्रमिक नहीं रखने का प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर बोर्ड लगाने को कहा. श्रम अधीक्षक ने कहा कि बाल श्रम संज्ञेय अपराध है. 14 वर्ष से कम उम्र के बालक से कार्य लेने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा अधिकतम दो वर्ष के कारावास का प्रावधान है. जिला श्रम अधीक्षक ने बताया कि बाल श्रमिक विमुक्ति को लेकर जिला स्तर पर धावा दल की बैठक की गयी. बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिक विमुक्ति को लेकर अभियान चलाया जायेगा. धावा दल में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अंजू पोद्दार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी किरण बाला, बाल कल्याण समिति के सदस्य बिमलेंदु विश्वास, चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक मनीषा देवी आदि थीं.
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