बीट से बाहर चौकीदार नियुक्त करना मैनुअल के खिलाफ है : प्रदेश अध्यक्ष

Published by :UMESH KUMAR
Published at :25 Nov 2025 7:38 PM (IST)
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बीट से बाहर चौकीदार नियुक्त करना मैनुअल के खिलाफ है : प्रदेश अध्यक्ष

जामताड़ा. झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा जामताड़ा जिला की बैठक मंगलवार को गांधी मैदान में हुई.

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झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा जामताड़ा की हुई बैठक झारखंड राज्य दफ़ादार चौकीदार पंचायत की रैली रांची में 06 दिसंबर को संवाददाता, जामताड़ा. झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत शाखा जामताड़ा जिला की बैठक मंगलवार को गांधी मैदान में हुई. इसकी अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नीजेन कुमार भोक्ता ने की, जबकि संचालन जिला सचिव बाटुल चंद्र महतो ने किया. बैठक में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह शामिल हुए. बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत द्वारा रांची में 06 दिसंबर को आयोजित रैली, प्रदर्शन, करो या मरो आंदोलन में जामताड़ा जिला के सभी चौकीदार दफादार सरदार पारिवारिक सदस्यों के साथ भाग लेंगे. प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण दयाल सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की कि जनहित और राज्यहित में भारत की सबसे पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था चौकीदारी व्यवस्था बचाने के लिए झारखंड में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके तबादले के संबंध में उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित आदेश को शिथिल करने के लिए तत्काल अध्यादेश जारी करें. न्याय होना ही काफी नहीं है, न्याय होते दिखना भी चाहिए. बीट से बाहर के अभ्यर्थी को चौकीदार के पद पर नियुक्ति करना और इनका तबादला बीट से बाहर करना चौकीदारी मैनुअल और झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में उल्लेखित प्रावधानों के खिलाफ तो है ही यह जनहित और राज्यहित के खिलाफ भी है. सेवा विमुक्त चौकीदारों को पुनः सेवा में योगदान कराने और 01 जनवरी , 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफादार दिग्वार घटवार और सरदारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने के लिए भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16( 4) की भावना के आलोक में तत्काल अध्यादेश जारी किया जाए या झारखंड ग्राम चौकीदार ( संशोधन) विधेयक 2025 पारित किया जाए. जिलाध्यक्ष नीजेन कुमार भोक्ता ने कहा कि झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 5020 दिनांक 11 सितंबर, 2017 के द्वारा झारखंड के सभी उपायुक्त और सभी पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिया गया है कि चौकीदार दफादारों से चौकीदारी मैनुअल में दिए गए प्रावधानों के आलोक में ही ड्यूटी कराई जाय. बैंक ड्यूटी, कैदी स्कॉट, रोड गश्ती और डाक ड्यूटी कराने पर रोक लगाई जाय. इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय, लेकिन जामताड़ा जिला के किसी भी थाने में इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. चौकीदारों ने आरोप लगाया है कि थानेदार सरकारी आदेशानुसार ड्यूटी नहीं कराते हैं. वहीं बाटुल चंद्र महतो ने उपायुक्त से मांग की है कि एसीपी/एमएसीपी का लाभ जल्द से जल्द दिया जाय. मौके पर मानिक राय, प्रबोध कुमार महतो, मंतोष भागती, जीवल, गोपीनाथ, संदीप, राजीव महतो, बुधन महतो, नव हरि राय, परितोष कुमार महतो, सतीश मोची, बासुदेव राय, हरिपद मिर्धा, किशोर आदि थे.

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