हत्या मामले में पांच को उम्रकैद
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :11 Aug 2016 7:07 AM (IST)
विज्ञापन

अभियुक्त को जेल ले जाते पुलिस कर्मी. जामताड़ा : एडीजे प्रथम विजय कुमार ने बुधवार को नारायण चंद्र घोष हत्याकांड के पांच आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपया अर्थदंड का आदेश सुनाया. आदेश सुनाये जाने के बाद अभियुक्त जगबंधु मन्ना, मारुती मन्ना, खगेश मन्ना, प्रदीप मन्ना और शिवदास घोष को मंडलकारा भेजा […]
विज्ञापन
अभियुक्त को जेल ले जाते पुलिस कर्मी.
जामताड़ा : एडीजे प्रथम विजय कुमार ने बुधवार को नारायण चंद्र घोष हत्याकांड के पांच आरोपी अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपया अर्थदंड का आदेश सुनाया. आदेश सुनाये जाने के बाद अभियुक्त जगबंधु मन्ना, मारुती मन्ना, खगेश मन्ना, प्रदीप मन्ना और शिवदास घोष को मंडलकारा भेजा गया. सजा और दोषी पाये जाने वाले चार अभियुक्त गायपाथर गांव का निवासी है. एक अभियुक्त जामुडि़या का रहने वाला है. इस बात की जानकारी एडिशनल पीपी बाघराय मरांडी ने दी.
वर्ष 2012 के 18 दिसंबर को नारायण चंद्र घोष जामताड़ा न्यायालय से अपने एक मुकदमे के कार्य को निबट कर घर लौट रहे थे. रास्ते में पहले से घात लगाकर कुछ लोगों ने उन्हें मृगाजोरिया पुलिया के पास रोका और बुरी तरह से पीट कर उनकी हत्या कर दी. यह आरोप मृतक के पुत्र कृष्ण गोपाल घोष ने लगा और थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया. भूमि विवाद के रंजिश में नारायण चंद्र घोष की हत्या का मामला बताया जाता है.
मृतक नारायण चंद्र घोष पाकुड़िया नाला थाना क्षेत्र का निवासी था. इस हत्याकांड में कुल नौ गवाहों ने अपनी गवाही न्यायालय में दिया है. नारायण चंद्र घोष के हत्या से उसका परिवार काफी भयभीत और सदमे में था. न्यायालय का फैसला आने पर पीड़ित परिवार ने कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वमान्य है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




