ओके... वनाधिकार अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

Published at :21 May 2015 8:04 PM (IST)
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ओके... वनाधिकार अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित

फोटो : 21 जाम 02,03कुंडहित . प्रखंड परिसर स्थित विकास भवन में वनाधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण देते हुए बीडीओ सह सीओ अरविंद ओझा ने कहा कि तीन पीढ़ी से वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से […]

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फोटो : 21 जाम 02,03कुंडहित . प्रखंड परिसर स्थित विकास भवन में वनाधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर पंचायत प्रतिनिधियों व पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण देते हुए बीडीओ सह सीओ अरविंद ओझा ने कहा कि तीन पीढ़ी से वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकार की ओर से पट्टा दिया जाता है. जंगली क्षेत्र और झाड़ी जंगल में रहने वाले लोग ही वन भूमि पर पट्टा का दावा कर सकते हैं. लाभुकों का चयन ग्राम वन अधिकार समिति ग्राम सभा के माध्यम से करती है. ग्राम वन रक्षा समिति में 10 से 15 सदस्य होते हैं. जिनमें दो तिहाई अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे. दो तिहाई अनुसूचित जनजाति सदस्य न होने पर एक तिहाई महिला सदस्य का रहना अनिवार्य है. ग्राम वन अधिकार या रक्षा समिति में जो दावा लिया जाता है उसे अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के पास भेजा जाता है. मौके पर अंचल निरीक्षक मो एजरूल हक सहित मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, राजस्व कर्मचारी एवं पंचायत सचिव उपस्थित थे.

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