जामताड़ा कोर्ट : दहेज के लिए गृह वधू को जहर देकर हत्या करने के तीनों आरोपी अर्जु न मंडल, सुखदेव मंडल, रूपाली मंडल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएस दुबे ने आजीवन कारावास की सजा का आदेश सुनाया है. अभियुक्त पति, ससुर और सास है. तीनों तिलाबाद गांव के निवासी हैं.
जानकारी के मुताबिक इन तीनों पर बागडेहरी थाना क्षेत्र के निवासी नरेश मंडल ने दहेज हत्या का आरोप लगा कर प्राथमिकी दर्ज कराया था. मृतिका नरेश मंडल की भतीजी थी. जिसकी शादी 2003 में हुई थी और दहेज के लिए प्रताड़ित कर एवं जहर देकर मारने का आरोप 17 अक्टूबर को लगाया गया है. अभियुक्तों को भादवि की धारा 498 ए के तहत दोषी पाया गया.