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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष का कारावास

नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने मामले के एक आरोपी करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तारकोजोरी मखदुमपुर निवासी अजीमुद्दीन अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की है.

जामताड़ा कोर्ट. नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सजा के बिंदु पर अंतिम सुनवाई मंगलवार को जिला जज प्रथम श्रीशदत्त त्रिपाठी के न्यायालय में पूरी की गयी. मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के एक आरोपी करमाटांड़ थाना क्षेत्र के तारकोजोरी मखदुमपुर निवासी अजीमुद्दीन अंसारी को भादवि की धारा 376/1 में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की है. वहीं आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. आरोपी की सजा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकर्रर की गयी. गौरतलब है कि न्यायालय द्वारा 29 अप्रैल को दोषी पाते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेज दिया गया था तथा सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी गयी थी. घटना के बारे में बताया गया कि पीड़िता ने करमाटांड़ थाना कांड संख्या 38-2020 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 15 अप्रैल 2020 की शाम 6:00 बजे शौच के लिए अपने खेत की तरफ गयी थी. तभी आरोपी अजीमुद्दीन अंसारी ने अकेला पाकर उसे पीछे से पकड़ लिया तथा उसके साथ जबरदस्ती करने लगा. पीड़िता द्वारा चिल्लाने पर मुंह में रुमाल डालकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस क्रम में आरोपी अजीमुद्दीन अंसारी ने पीड़ित नाबालिग का वीडियो और फोटो भी बना लिया तथा पीड़िता को किसी को नहीं बताने की धमकी देते हुए बोला कि घटना की जानकारी किसी को देने पर वीडियो और फोटो को वायरल कर दिया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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