30 तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट

नगर पंचायत कार्यालय की ओर से पूरे शहर में माइकिंग कर शहरवासियों से होल्डिंग टैक्स, पानी बिल एवं ट्रेड लाइसेंस का बकाया भुगतान करने को कहा जा रहा है.
जामताड़ा. नगर पंचायत कार्यालय की ओर से पूरे शहर में माइकिंग कर शहरवासियों से होल्डिंग टैक्स, पानी बिल एवं ट्रेड लाइसेंस का बकाया भुगतान करने को कहा जा रहा है. साथ ही घोषणा की गयी कि 30 जून तक इन सभी प्रकार के कर का भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जायेगी. कहा गया कि जिन शहरवासियों को विभाग से नोटिस प्राप्त हुआ है, वे भी समय पूर्व अपनी बकाया राशि जमा कर दें, अन्यथा झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
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By Prabhat Khabar News Desk
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