वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? जमशेदपुर के 3.95 लाख वोटरों का सत्यापन है बाकी, जानें क्या करें

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मतदान केंद्रों पर लगा विशेष शिविर

पूर्वी सिंहभूम जिले में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण अभियान में 3,95,439 मतदाताओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है. यदि आपका नाम सूची से छूट गया है या कोई सुधार कराना है, तो चुनाव आयोग ने दोबारा अवसर दिया है. जानें पूरी प्रक्रिया और शेड्यूल.

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वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है. जांच के दौरान जिले के कुल 3,95,439 मतदाताओं का भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है. ऐसे में अगर आपका नाम भी वोटर लिस्ट में छूट गया है या सत्यापन नहीं हो सका है, तो चुनाव आयोग ने नाम जुड़वाने और सुधार का दोबारा अवसर दिया है. विशेषकर युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए डीसी ने बताया कि जो लोग भौतिक रूप से बूथ पर नहीं जा सकते हैं, वे चुनाव आयोग के वोटर हेल्पलाइन ऐप या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी फॉर्म-6 और फॉर्म-8 भरकर जरूरी कागजात अपलोड कर सकते हैं.

वर्तमान में आई प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार जिले में 15,11,805 मतदाता (7,52,533 पुरुष, 7,59,206 महिला, 66 थर्ड जेंडर और 13,441 दिव्यांग) पंजीकृत हैं. पुनरीक्षण अभियान के दौरान जिले के कुल 19,07,244 मतदाताओं की जांच की गयी. जिसमें से 5.57 लाख से अधिक का स्वयं और 7.53 लाख से अधिक का परिजनों के जरिए सत्यापन हुआ. हालांकि, बड़ी संख्या में मतदाताओं का सत्यापन नहीं हो सका.

22 और 23 अगस्त को फिर मिलेंगे बीएलओ, जानें पूरा शेड्यूल

जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ पाया है या कोई संशोधन कराना है. उनके लिए आयोग ने आगे का शेड्यूल जारी किया है. 22 और 23 अगस्त 2026 को सभी बूथों पर बीएलओ फिर से मौजूद रहेंगे. दावा व आपत्ति की समय-सीमा 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक है. ग्राम सभा एवं बैठकों का आयोजन 15 अगस्त 2026 को पंचायत भवनों और शहरी वार्डों में होगा. डोर-टू-डोर सत्यापन 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक होगा. बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को होगा.

अनुपस्थित/अनुपलब्ध: 1,83,558 स्थायी रूप से स्थानांतरित: 1,45,462 मृत मतदाता: 49,448 पहले से नामांकित : 13,589 अन्य श्रेणी: 3,382 मैपिंग से छूटे मतदाता: 2,00,928 मतदाता मैप नहीं हो सके

किस काम के लिए कौन-सा फॉर्म?

फॉर्म-6 (नया नाम जोड़ने के लिए): 1 अक्टूबर 2026 तक 18 साल पूरे करने वाले पात्र नागरिक घोषणा-पत्र के साथ जमा करें.

फॉर्म-8 (सुधार या बूथ बदलने के लिए): नाम, पता सुधारने या पूरे परिवार का नाम एक ही नजदीकी बूथ पर शिफ्ट कराने के लिए.

डीसी ने लिया कैंपों का जायजा रविवार

9 अगस्त को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाये गये थे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 54 से 65 का औचक निरीक्षण कर बीएलओ के कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उपायुक्त ने अपील की है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवा फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराये.


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अशोक झा

लेखक के बारे में

By अशोक झा

अशोक कुमार झा प्रभात खबर जमशेदपुर में वरीय संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके पास 20 वर्षों से अधिक का एक लंबा, समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव है.

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