Jamshedpur News : टेल्को : दहेज प्रताड़ना के 21 साल पुराने केस में साक्ष्य के अभाव में पति बरी
Edited by RAJESH SINGH
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)
Jamshedpur News : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अदनान आकिब के कोर्ट ने शुक्रवार को टेल्को थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना के 21 साल पुराने केस में आरोपी पति शैलेश झा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया.
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Jamshedpur News :
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अदनान आकिब के कोर्ट ने शुक्रवार को टेल्को थाना में दर्ज दहेज प्रताड़ना के 21 साल पुराने केस में आरोपी पति शैलेश झा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह ने पैरवी की. इससे पूर्व पीड़िता सह टेल्को की रहने वाली सालू झा ने अपने पति सह दलसिंहसराय बिहार के रहने वाले शैलेश झा के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना व पत्नी के रहते दूसरी पत्नी रखने का केस किया था. केस में पीड़िता, उसके माता-पिता की गवाही हुई, लेकिन अभियोजन पक्ष आरोप को साबित नहीं कर सका.सोनारी : विंदल मॉल तमन्ना बार में हुए मारपीट के आरोपी राजवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक
एडीजे-6 नमिता चंद्रा के कोर्ट ने सोनारी थाना विंदल मॉल स्थित तमन्ना बार में हुए मारपीट के केस में आरोपी राजवीर सिंह की अग्रिम जनामत पर शुक्रवार को सुनवाई की. कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की. साथ ही केस के आरोपी राजवीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगायी है. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रकाश झा ने पैरवी की. मालूम हो कि पिछले दिनों मरीन ड्राइव स्थित विंदल मॉल स्थित तमन्ना बार में मारपीट हुई थी. घटना के बाद सोनारी थाना में मारपीट का केस दर्ज कराया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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