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सीतारामडेरा : शूटर करण सिंह उर्फ राजू आर्म्स एक्ट केस में बरी

Updated at : 10 Aug 2024 12:51 AM (IST)
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सीतारामडेरा : शूटर करण सिंह उर्फ राजू आर्म्स एक्ट केस में बरी

गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के शूटर करण सिंह उर्फ राजू को आर्म्स एक्ट केस में शुक्रवार को बरी कर दिया गया. इससे पूर्व प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय ने गत वर्ष 6 मई 2023 को आरोपी करण सिंह को आर्म्स एक्ट में दो साल की कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया था

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जमशेदपुर :

गैंगस्टर अखिलेश सिंह गिरोह के शूटर करण सिंह उर्फ राजू को आर्म्स एक्ट केस में शुक्रवार को बरी कर दिया गया. इससे पूर्व प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आरएस पांडेय ने गत वर्ष 6 मई 2023 को आरोपी करण सिंह को आर्म्स एक्ट में दो साल की कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया था. उक्त फैसले के खिलाफ एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट में दायर अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें उसे बरी कर दिया गया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय राठौर ने पैरवी की. मालूम हो कि 14 साल पूर्व 29 नवंबर 2010 को तत्कालीन सीतारामडेरा थाना के पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार मिश्रा, तत्कालीन सिदगोड़ा थाना प्रभारी सुधीर कुमार व अन्य पुलिस पदाधिकारी ने करण को हथियार के साथ बारीडीह से पकड़ा था.

बिष्टुपुर: जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट में मिली अग्रिम जमानत

जमशेदपुर :

एडीजे-4 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने शुक्रवार को बिष्टुपुर बी ब्लॉक में जानलेवा हमला करने व आर्म्स एक्ट केस के आरोपियों में से एक मोहम्मद आलम को अग्रिम जमानत दे दी. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, वंश सबलोक, पुष्पा सिंह ने पैरवी की. बता दें कि 17 जुलाई 2022 को फराज अहमद पर पुरानी दुश्मनी के कारण जानलेवा हुआ था. घटना के बाद फराज अहमद ने जफर, गामा, सन्नी, मो. आलम, फहीम कुरैशी, वसीम कुरैशी, करीम कुरैशी, राजा कुरैशी, मुन्ना टैवलेट व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.

उलीडीह : मारपीट व छिनतई के दो आरोपी गये जेल

जमशेदपुर.

उलीडीह पुलिस ने मारपीट व छिनतई के दो आरोपी बालीगुमा निवासी दीपक राय उर्फ काली यादव और राहुल सिंह उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. मामला 26 मई 2024 का है. मानगो सुंदर गार्डेन निवासी बिनोद सिंह ने उलीडीह थाना में दीपक राय और राहुल सिंह के खिलाफ मारपीट कर सोने की चेन छीनने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दोनों आरोपी एक कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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