झारखंड में जमीन-मकान खरीदना हो सकता है महंगा, सरकार लगाने जा रही है नया चार्ज

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jamshedpur

जमशेदपुर (फाइल फोटो)

झारखंड सरकार शहरी संपत्तियों के ट्रांसफर पर नया अधिभार लगाने की तैयारी में है। नए नियमों को लेकर सरकार ने जनता से 10 दिनों में सुझाव मांगे हैं।

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वरीय संवाददाता, जमशेदपुर

अगर आप झारखंड के किसी शहर में जमीन या मकान खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. झारखंड सरकार का नगर विकास विभाग एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है. इस नियम का नाम झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2025 रखा गया है. सरकार ने इसका एक ड्राफ्ट (मशौदा) जारी किया है और आम जनता से इस पर राय मांगी है. नगर विकास विभाग के अवर सचिव अतुल कुमार ने बताया कि इस नये नियम के लागू होने के बाद नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर (हस्तांतरण) पर लगने वाले सरचार्ज (अधिभार) के तरीके में बड़ा बदलाव आयेगा.

सिर्फ 10 दिनों का समय, दर्ज करायें अपनी आपत्ति या सुझाव

सरकार ने इस नियम को पूरी तरह लागू करने से पहले लोगों को इसे समझने का मौका दिया है. अगर आपको इस नये नियम के किसी भी प्वाइंट पर कोई आपत्ति है या आप कोई सुधार चाहते हैं. तो आप लिखित में अपनी बात विभाग तक पहुंचा सकते हैं. ध्यान रहे कि इसके लिए सरकार ने सिर्फ 10 दिन का समय दिया है. 10 दिनों के बाद मिलने वाले किसी भी सुझाव या आपत्ति पर सरकार विचार नहीं करेगी और उसे खारिज मान लिया जायेगा.

रियल एस्टेट बाजार में हलचल

नये नियम की सुगबुगाहट से ही प्रॉपर्टी बाजार (रियल एस्टेट) और आम लोगों के बीच चर्चाएं तेज हो गयी हैं. जानकारों का मानना है कि इस नियम के आने के बाद नगर निकायों (नगर निगमों) की कमाई बढ़ेगी, लेकिन इसका सीधा असर जमीन-मकान खरीदने वालों की जेब पर भी पड़ सकता है.


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अशोक झा

लेखक के बारे में

By अशोक झा

अशोक कुमार झा प्रभात खबर जमशेदपुर में वरीय संवाददाता के पद पर कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनके पास 20 वर्षों से अधिक का एक लंबा, समृद्ध और विविधतापूर्ण अनुभव है.

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