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Jamshedpur News : धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

Updated at : 06 Dec 2024 12:59 AM (IST)
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Jamshedpur News : धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को मिली अग्रिम जमानत

Jamshedpur News : जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में मानगो जाकिरनगर निवासी खुर्शीद अकरम को अग्रिम जमानत प्रदान की. इस केस में एक अन्य आरोपी शदाब अकरम को जमानत दे दी.

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Jamshedpur News :

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट ने धोखाधड़ी के केस में मानगो जाकिरनगर निवासी खुर्शीद अकरम को अग्रिम जमानत प्रदान की. इस केस में एक अन्य आरोपी शदाब अकरम को जमानत दे दी. मालूम हो कि गत वर्ष 2023 सितंबर में साढ़े 17 लाख रुपये दोस्ताना कर्ज लेने पर मानगो जाकिरनगर के रहने वाले अफसर नवाज ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा लगाकर केस दर्ज किया था. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केएम सिंह, अभिषेक राज, अविनाश प्रखर ने पैरवी की थी.

जुलसलाई : जानलेवा के आरोपी का 313 का हुआ बयान

जमशेदपुर.

जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में गुरुवार को जुलसलाई थाना में दर्ज फायरिंग, जानलेवा हमला व आर्म्स एक्ट में आरोपी मनीष सिंह व अन्य दो आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज हुआ. बयान में आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए केस को झूठा बताया. मालूम हो कि चार साल पूर्व 2020 में जुगसलाई गौशाला चौक के समीप छप्परहिया मुहल्ला के सुजीत सिंह उर्फ बंटी पर गोली चली थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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