जमशेदपुर: दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक पात्रो दास को 14 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Updated:
विज्ञापन
जमशेदपुर: दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक पात्रो दास को 14 साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानें पूरा मामला

Narendra Dabholkar Murder Case/ File Photo

पीड़िता ने ट्यूशन टीचर पर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने का आरोप लगाया था. पीड़िता का कहना था कि वह आरोपी पात्रो दास के पास ट्यूशन पढ़ने साल 2011 से जाती थी. उस वक्त वह नाबालिग थी.

विज्ञापन

आनंद कुमार, जमशेदपुर : एडीजे-1 न्यायाधीश राजेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट ने बुधवार को जमशेदपुर के मानगो की रहने वाली नाबालिग के साथ बलात्कार करने के आरोपी टीचर पात्रो दास को 14 साल की सजा सुनायी. साथ ही साथ अदालत ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे एक साल अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. दोषी करार शिक्षक बीते कई वर्षों से जेल में बंद है. कोर्ट ने यह फैसला सेशन ट्रायल(330/2017) की सुनवाई पूरी होने के बाद दिया. साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को नियमानुसार अलग से सरकार की कल्याणकारी की योजना से आर्थिक मुआवजा दिलाने का भी आश्वासन दिया. इससे पहले अभियोजन पक्ष से अनुसंधान पदाधिकारी समेत 7 लोगों ने गवाही दी थी, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो लोगों की गवाही हुई. पीड़िता ही केस की सूचक थी.

क्या है पूरा मामला

मानगो थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता ने ट्यूशन टीचर पर शारीरिक संबंध बनाकर गर्भवती करने का आरोप लगाया था. पीड़िता का कहना था कि वह आरोपी पात्रो दास के पास ट्यूशन पढ़ने साल 2011 से जाती थी. उस वक्त वह नाबालिग थी. 2015 तक आरोपी ट्यूशन टीचर ने कई बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया और गर्भवती भी कर दिया. गर्भवती होने पर उसने गर्भपात की गोली खिलाकर अबॉर्शन कराया. जब पीड़िता बालिग हुई तो आरोपी ट्यूशन टीचर ने नौकरी दिलाने और शादी का झांसी देकर आगे भी शारीरिक संबंध बनाया. लेकिन अंत वह शादी की बात से मुकर गया.

पीड़िता ने 2017 को आरोपी के खिलाफ कराया था केस दर्ज

इसके बाद पीड़िता ने 18 जून 2017 को आरोपी के खिलाफ बलात्कार की धारा लगाकर नामजद केस दर्ज कराया. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. बुधवार को केस की सुनवाई के दौरान आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से जुड़ा था. कोर्ट में अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता मौजूद थे.

Also Read: राजमहल में एसिड अटैक से एक ही परिवार के 4 लोग घायल, एक गिरफ्तार

विज्ञापन
समीर उरांव

लेखक के बारे में

By समीर उरांव

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola