Jamshedpur court: 40 वर्ष से अवैध कब्जा वाले बिल्डिंग को कोर्ट के आदेश से खाली कराया

Updated at : 21 Mar 2024 1:47 PM (IST)
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Jamshedpur court: 40 वर्ष से अवैध कब्जा वाले बिल्डिंग को कोर्ट के आदेश से खाली कराया

Jamshedpur court order

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Jamshedpur court: कोर्ट व प्रशासन की टीम का विरोध करने पर दो बार रुकी कार्रवाई, पिटाई व सख्ती करने पर कब्जाधारी शांत हुए. तीन दुकान, 11 रूम समेत बिल्डिंग को दंडाधिकारी, नाजिर की टीम ने मानगो पुलिस फोर्स की मौजूदगी में किया सील, मालिक को सुपुर्द की चाबी.-कब्जा मुक्त कराने पहुंची कोर्ट के नाजिर व दंडाधिकारी के समक्ष युवकों व महिलाओं ने हल्ला हंगामा करने पर हुई पिटाई, थाना में भिजवाया.

मुख्य संवाददाता, जमशेदपुर

सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की कोर्ट के आदेश से बुधवार को मानगो चौक के समीप दो मंजिला पुरानी बिल्डिंग को खाली कराया गया. पुरानी बिल्डिंग में दुर्गा देवी कैलाश अग्रवाल, पवन अग्रवाल व अन्य का पिछले 40 वर्षों से अवैध कब्जा था. इसमें ग्राउंड फ्लोर में तीन दुकान, पहली मंजिल पर 10 कमरें व दूसरी मंजिल पर अवस्थित एक कमरे को खाली कराकर कार्यपालक अभियंता सुमित प्रकाश, जमशेदपुर सिविल कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार ने मानगो थाना के सशस्त्र फोर्स की मौजूदगी में लाल रिबन व ताला लगाकर सील करने की कार्रवाई की. इससे पूर्व बुधवार सुबह ग्यारह बजे कार्रवाई शुरू होने के दौरान बिल्डिंगमें कब्जा करने वाले दो युवकों (राजेश अग्रवाल व सुभाष अग्रवाल) व कुछ महिलाओं ने हल्ला हंगामा किया. तब उनके खिलाफ सख्ती करते हुए राजेश अग्रवाल व सुभाष अग्रवाल की मौके पर पिटाई की गयी. इस दौरान कार्रवाई को रोकने वाले तीन महिलाओं की भी पिटाई करते हुए पांचों को पकड़कर थाना भिजवाया गया. बिल्डिंग को सील कर मकान मालिक विमला देवी के पुत्र ओमप्रकाश अग्रवाल को चाबी देते हुए घर का पोजिशन दिया.

तीन अलमीरा, दो पानी की टंकी व गमला को जिम्मानामा पर छोड़ा गया

अवैध कब्जा मुक्त कराने के बाद और रूम को सील करने के पूर्व कोर्ट की टीम ने पहली मंजिल पर तीन अलमीरा, दो पानी की टंकी व फूल लगे कुछ गमलों को कब्जाधारी को जिम्मेदारी पर छोड़ा.

23 सालों से कोर्ट में चल रहा था केस

विमला देवी व अन्य ने मानगो चौक स्थिति पुरानी दो मंजिला पुरानी बिल्डिंग पर अवैध कब्जा करने वाले दुर्गा देवी व अन्य के खिलाफ पिछले 23 सालों से केस चल रहा था, जो जिला कोर्ट, हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था. लेकिन दुर्गा देवी को राहत नहीं मिली. इसमें 2003 में एविक्शन सूट दाखिल हुआ था, हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में विमला देवी के पक्ष में मामला आने पर वर्ष 2011 में एग्जीक्यूशन सूट दाखिल हुआ. इसमें 21 फरवरी 2024 को सिविल जज जूनियर डिवीजन रंजय कुमार कोर्ट के कोर्ट ने मकान पर अवैध कब्जा मुक्त करने व मकान मालिक विमला देवी व अन्य को मकान सुपुर्द करने का आदेश दिया.

समाज के लोग पहुंचे, पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील की

मानगो में कार्रवाई की सूचना पर दोपहर के समय मारवाड़ी समाज, स्थानीय प्रबुध लोग वहां पहुंचे.अनुरोध किया.वहीं पुलिस प्रशासन की सख्ती पर कब्जाधारी लोग नरम पड़े व अपन से समान हटावाया.

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