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Jamshedpur news. होल्डिंग टैक्स पर छूट चाहते हैं, तो आज अंतिम मौका, खुला रहेगा कार्यालय

Updated at : 29 Jun 2025 9:08 PM (IST)
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Jamshedpur news. होल्डिंग टैक्स पर छूट चाहते हैं, तो आज अंतिम मौका, खुला रहेगा कार्यालय

एकमुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगा 5 से 15 प्रतिशत तक छूट, मिलेगा प्रशस्ति पत्र

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Jamshedpur news.

मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद, आदित्यपुर नगर निगम और कपाली नगर परिषद क्षेत्र के भवन मालिकों को होल्डिंग टैक्स में छूट लेने का सोमवार को अंतिम मौका है, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के एडवांस टैक्स पर छूट की अंतिम तिथि 30 जून है. ऑनलाइन के अलावा लोग ऑफलाइन तरीके से भी टैक्स जमा कर सकते हैं. सोमवार को हूल दिवस के कारण अवकाश होने के बावजूद मानगो नगर निगम कार्यालय का पुराना कार्यालय खुला रहेगा. भवन मालिक सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक होल्डिंग टैक्स, जलकर टैक्स और ट्रेड लाइसेंस शुल्क जमा कर सकते हैं. टैक्स जमा करने के लिए मानगो नगर निगम के सर्किल मैनेजर शिवम कुमार के मोबाइल नंबर 7909010310 पर संपर्क कर सकते हैं. एक मुश्त होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले भवन मालिकों को छूट के साथ-साथ नगर निकायों की ओर से प्रशस्ति प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है.

पांच से 15 प्रतिशत तक मिलेगा होल्डिंग टैक्स में छूट

होल्डिंग टैक्स जमा करने पर भवन मालिकों को पांच से 15 प्रतिशत तक छूट मिलेगी. झारखंड सरकार की ओर से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, भारतीय सेवा के अधिकारियों और किन्नर समुदाय को 5% की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. वहीं कार्यालय में स्वयं जाकर टैक्स जमा करने पर 2.5% की छूट और ऑनलाइन भुगतान पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह 1% की दर से ब्याज देनी होगी.

रविवार को जमा हुआ आठ लाख 10 हजार

रविवार को भी अवकाश के दिन मानगो नगर निगम का पुराना कार्यालय खुला रहा. 80 भवन मालिकों ने होल्डिंग टैक्स जमा किया. इससे मानगो नगर निगम को आठ लाख 10 हजार रुपये राजस्व प्राप्त हुआ. सोमवार को छूट पाने का अंतिम मौका है. 2025-26 का टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को यह छूट मिलेगी. सर्किल मैनेजर शिवम कुमार सहित स्पेरो टेक एजेंसी के कर्मचारियों ने होल्डिंग टैक्स जमा लिया.

क्या होता है होल्डिंग टैक्स

होल्डिंग टैक्स एक तरह का प्रॉपर्टी टैक्स है, जो नगर निगम घर मालिकों या संपत्ति धारकों से लेती है. यह टैक्स संपत्ति के मूल्य या क्षेत्रफल के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और इसका उपयोग नगर निकाय क्षेत्र के विकास और रखरखाव के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, कचरा उठाव और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए नगर निकाय करते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PRADIP CHANDRA KESHAV

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