Painkiller Nimesulide: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरों का हवाला देते हुए, लोकप्रिय दर्द निवारक दवा निमेसुलाइड युक्त 100 मिलीग्राम से अधिक की सभी गोलियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है. अधिसूचना में कहा गया कि यह निर्णय भारत की शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) की सिफारिश के बाद लिया गया है.
सरकार ने निमेसुलाइड पर क्यों लगाई रोक?
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया, सरकार का मानना है कि दवा का सेवन मनुष्यों के लिए जोखिम भरा हो सकता है. दवा के सुरक्षित विकल्प भी उपलब्ध हैं. इसमें कहा गया है कि मानव उपयोग के लिए देश में इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाना जनहित में आवश्यक और उचित है. सरकार ने औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 26ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से इस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी है.

