टाटा सब लीज. जमशेदपुर अक्षेस से नहीं हुआ किसी नक्शा का नवीकरण
Advertisement
सब लीज पर जारी है निर्माण कार्य
टाटा सब लीज. जमशेदपुर अक्षेस से नहीं हुआ किसी नक्शा का नवीकरण जमशेदपुर : कैग की रिपोर्ट के बाद 59 टाटा सब लीज का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है. 59 सब लीज की पड़ताल में यह बात सामने आयी है कि अधिकांश स्थानों पर या तो निर्माण कार्य बंद है या […]
जमशेदपुर : कैग की रिपोर्ट के बाद 59 टाटा सब लीज का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है. 59 सब लीज की पड़ताल में यह बात सामने आयी है कि अधिकांश स्थानों पर या तो निर्माण कार्य बंद है या निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन बिष्टुपुर स्थित एक मॉल, एक व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स, गोलमुरी स्थित होटल समेत कुछ सब लीज पर निर्माण कार्य जारी है. इनमें से अधिकांश ने टाटा स्टील से मिली एनअोसी के आधार पर जेएनएसी से भवन निर्माण का नक्शा पारित कराया था. जेएनएसी से तीन साल का नक्शा पारित करा कर निर्माण कार्य शुरू किया गया था. इस दौरान 59 सब लीज की जांच शुरू हो गयी,
59 में से अधिकांश सब लीजी द्वारा पारित नक्शा का अवधि विस्तार का आवेदन दिया गया, लेकिन जांच शुरू होने के कारण नक्शा का अवधि विस्तार नहीं हुआ. इस बीच यथा स्थिति का आदेश पारित होने पर तत्कालीन उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने टीम गठित कर जहां-जहां निर्माण कार्य चल रहा था वहां निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी अौर निर्माण कार्य की वीडियो रिकार्डिंग भी करायी थी. इसके बाद कोल्हान आयुक्त अरुण की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच शुरू की गयी अौर
59 सब लीज को कानूनी प्रक्रिया पालन नहीं करने के कारण अवैध मानते हुए सब लीजी मानने से इनकार करते हुए भूमि आवंटी माना अौर नक्शा का अवधि विस्तार नहीं हुआ. नक्शा की समय सीमा समाप्त होने अौर अवधि विस्तार होने के बावजूद कई सब लीज पर अब भी निर्माण कार्य जारी है अौर रोक की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. हालांकि सब लीज को लेकर दायर याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा अपनी जवाबदेही पर निर्माण कार्य कराने का आदेश देने की बात सामने आयी थी, लेकिन बिल्डिंग बाइलॉज के अनुसार बिना नक्शा पास कराये भवन नहीं बना सकते हैं अौर शहर में कई सब लीज पर निर्माण कार्य जारी है. जेएनएसी सूत्र भी मानते हैं कि सब लीजी द्वारा नक्शा पारित नहीं कराया गया है.
लीज समझौता का उल्लंघन कर 39 को सब लीज : कोल्हान आयुक्त अरुण की नेतृत्व वाली कमेटी ने जांच रिपोर्ट में बताया था कि बिहार लैंड रिफाॅर्म एक्ट 1950 एवं लीज समझौता 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन कर 39 लोगों को व्यवसायिक उद्देश्य से सब लीज दी गयी. कैग द्वारा इसकी पड़ताल शुरू की गयी अौर सब लीज को लेकर हुए सभी पत्राचार अौर जांच के कागजात की छानबीन की थी अौर पिछले दिनों 4762 करोड़ रुपये राजस्व की नुकसान की बात कही थी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement