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पीएफ के नये कमिश्नर अशोक कुमार ने दिया योगदान, कहा 31 मार्च के बाद होगी सख्त कार्रवाई

जमशेदपुर. केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक कामगार का नामांकन चलाने को लेकर लायी गयी स्कीम का नियोक्ता लाभ उठायें. 31 मार्च के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के नये कमिश्नर अशोक कुमार ने दी. श्री कुमार ने सोमवार को जमशेदपुर के क्षेत्रीय कार्यालय […]

जमशेदपुर. केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च तक कामगार का नामांकन चलाने को लेकर लायी गयी स्कीम का नियोक्ता लाभ उठायें. 31 मार्च के बाद ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. यह जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) के नये कमिश्नर अशोक कुमार ने दी.

श्री कुमार ने सोमवार को जमशेदपुर के क्षेत्रीय कार्यालय में बतौर क्षेत्रीय कमिश्नर योगदान दिया. प्रभात खबर से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि भारत सरकार द्वारा तय की गयी प्राथमिकताओं के तहत ही कामकाज होगा. उन्होंने कहा कि जुर्माना या कार्रवाई को लेकर 31 मार्च तक छूट दी गयी है. इसके बाद जो प्रावधान लागू है, उसके तहत कार्रवाई के साथ ही अतिरिक्त कार्रवाई भी की जा सकती है. अशोक कुमार को इपीएफओ विभाग में काम करने का 18 साल का अनुभव है. वे इससे पहले दिल्ली के मुख्यालय में पदस्थापित थे.

मजदूरों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे. अशोक कुमार ने कहा कि मजदूरहित में मे जो कानून कहता है, उसके तहत वे काम करेंगे और आवश्यकतानुसार हर कदम उठायेंगे. मजदूरहित के विरूद्ध कोई समझौता नहीं किया जायेगा.
मातहत अधिकारी व कर्मचारी टीम वर्क के साथ काम करेंगे. इपीएफओ कमिश्नर ने बताया कि जितने भी मातहत अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनके अनुभव का लाभ लेंगे. हम टीम वर्क के साथ काम करेंगे.
क्या है 31 मार्च तक का नया प्रावधान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) द्वारा 1 जनवरी से 31 मार्च 2017 तक कामगार नामांकन अभियान की शुरुआत की गयी है. इसके तहत सभी प्रतिष्ठान, कंपनी, स्कूल आदि के नियोक्ताओं को सूचित किया गया है कि एक अप्रैल 2009 से 31 दिसंबर 2016 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सदस्यता से वंचित और छूटे हुए कर्मचारियों को उनके नियोक्ताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से नामांकन करायें. इसके तहत अधिकतम 15 हजार रुपये प्रति माह प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को सदस्य बनाने की घोषणा की गयी है. इसमें यह छूट दी गयी है कि अगर किसी का नाम छूट गया है तो बैकडेट से किसी भी नियोक्ता का पैसा जमा नहीं कराया जायेगा. प्रशासकीय शुल्क भी जमा करने को लेकर वे लोग बाध्य नहीं होंगे. इसके तहत नये कामगारों का नामांकन अगर कराते हैं तो वे प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना और प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते हैं. इन योजनाएं के तहत ऐसे नये कर्मचारी जिन्हें यूएएन नंबर है, को सरकार द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना में 8.33 फीसदी नियोक्ता अंशदान स्वरूप दिया जाता है.

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