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दलमा परिक्षेत्र में माइंस चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में खारिज

कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामले को भेजा, ईंट भट्ठा मालिकों को राहत देने से किया इनकार जमशेदपुर : दलमा परिक्षेत्र में ईंट भट्ठा समेत अन्य माइंस को संचालित करने की इजाजत को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल […]

कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में मामले को भेजा, ईंट भट्ठा मालिकों को राहत देने से किया इनकार

जमशेदपुर : दलमा परिक्षेत्र में ईंट भट्ठा समेत अन्य माइंस को संचालित करने की इजाजत को लेकर दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में जाने को कहा है. केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद राज्य सरकार ने दलमा परिक्षेत्र में माइनिंग कार्यों और ईंट भट्ठा के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था. जिसके बाद ईंट भट्ठा के मालिकों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था. पहले तो सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई शुरू की और जस्टिस चंद्रशेखर की कोर्ट ने इस मामले को सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट के डबल बेंच में इस मामले को ले जाया गया.
वहां भी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह मामला पर्यावरण से संबंधित है, इस कारण हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है और मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) जाने की सलाह भट्ठा मालिकों को दी गयी. इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश को सही बताया. साथ ही मामले को लेकर ग्रीन ट्रिब्यूनल जाने की सलाह भट्ठा मालिकों को दी. जिसके लिए कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है.

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