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जरूरत पड़ी तो नियमावली में भी संशोधन

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के 20 हाई स्कूल व 9 इंटर कॉलेजों की मान्यता पर खतरे को लेकर ‘प्रभात खबर’ में 14 अक्तूबर को प्रमुखता से प्रकाशित समाचार पर सीएम रघुवर दास ने संज्ञान लिया है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों का हमेशा ख्याल रखा जायेगा. जरूरत पड़ी तो स्थापना अनुमति की नियमावली […]

जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिले के 20 हाई स्कूल व 9 इंटर कॉलेजों की मान्यता पर खतरे को लेकर ‘प्रभात खबर’ में 14 अक्तूबर को प्रमुखता से प्रकाशित समाचार पर सीएम रघुवर दास ने संज्ञान लिया है.

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों का हमेशा ख्याल रखा जायेगा. जरूरत पड़ी तो स्थापना अनुमति की नियमावली में संशोधन की दिशा में भी पहल की जायेगी. इधर, रविवार को उक्त मामले में झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ ने भी मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. संघ के सदस्यों ने कहा कि राज्य में 523 हार्इ स्कूल व 117 इंटर कॉलेजों को स्थापना अनुमति प्राप्त है.

लेकिन झारखंड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त व बंधेज) नियमावली 2008 में नियम है कि स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूलों को सिर्फ दो सत्र के लिए ही स्थापना अनुमति मिलती है, इसके बाद इसे रिन्युअल करना पड़ता है. एक बार स्थापना अनुमति की शर्तों को पूरा करने के बाद भी उन्हें हर दो साल के बाद स्थापना अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि पूर्व में ही उसकी सारी शर्तों को पूरा किया जा चुका होता है. सदस्यों ने कहा कि इस तरह का नियम सिर्फ झारखंड में ही है.

उन्होंने स्थापना अनुमति रिन्युअल कराने की प्रक्रिया को बंद कराने की मांग की. मुख्यमंत्री ने जल्द ही नियमावली में संशोधन करने का भरोसा दिया. प्रतिनिधिमंडल में संरक्षक मोतीलाल सिंह, अध्यक्ष शिव प्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष मो. ताहिर हुसैन, सचिव मिथिलेश श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष उदय शंकर पाठक समेत कई अन्य उपस्थित थे.

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