जमशेदपुर : शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी अभिजीत चक्रवर्ती को एडीजे-वन की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई की जायेगी. इस मामले में कोर्ट में कुल छह लोगों की गवाही करायी गयी. आरोपी आदित्यपुर भाटिया बस्ती का रहने वाला है.
इस संबंध में लड़की के पिता ने केस दर्ज कराया था. घटना 15 अप्रैल 2015 की है. घटना के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी लड़की के पिता के दुकान में काम करता था. वहीं दोनों की दोस्ती हुई थी. दोस्ती के बाद आरोपी अभिजीत ने लड़की को बहला-फुसला कर शादी करने की बात कह कर भगाया. दोनों ने परसुडीह गोलपहाड़ी मंदिर में शादी कर ली. इसके बाद अभिजीत लड़की को अपने घर आदित्यपुर लेकर चला गया.
जानकारी मिलने के बाद लड़की के पिता और परिवार के लोग आरोपी के घर पहुंचे और लड़की को अपने साथ लेकर अा गये. लड़की ने अपने बयान में बताया कि अभिजीत उसे बहला कर ले गया था. शादी के बाद वह उसे पुरुलिया अपनी फुआ के घर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया.

