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प्रत्युषा बनर्जी प्रकरण राहुल को गिरफ्तारी से 18 तक राहत

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी को खुदकुशी को लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह को 18 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. प्रत्युषा व राहुल लिव इन रिलेशन में थे. न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने मंगलवार को राहुल को यह भी निर्देश दिया कि वह बुधवार से 18 […]

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने टेलीविजन अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी को खुदकुशी को लिए उकसाने के आरोपी अभिनेता-निर्माता राहुल राज सिंह को 18 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है. प्रत्युषा व राहुल लिव इन रिलेशन में थे.
न्यायमूर्ति मृदुला भटकर ने मंगलवार को राहुल को यह भी निर्देश दिया कि वह बुधवार से 18 अप्रैल तक दिन में 11 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच उपनगरीय इलाके गोरेगांव स्थित बांगुरनगर थाने के समक्ष उपस्थित हो. न्यायाधीश ने कहा कि राहुल को गिरफ्तार किये जाने की स्थिति में उसे 30,000 रुपये के मुचलके पर रिहा कर दिया जाये.
आरोपी के वकील अबद पोंडा ने कहा कि उनका मुवक्किल फिलहाल अस्पताल में है और प्राथमिकी की प्रति उन्हें नहीं दी गई है.
इस मामले में पुलिस ने अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट दायर की थी. अदालत ने रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाया कि राहुल प्रत्युषा की पिटाई किया करता था. वह उससे पैसे लिया करता था और उसने प्रत्युषा के खाते से पैसे निकाले थे.
‘बालिका वधू’ सीरियल से चर्चा में आई प्रत्युषा गोरेगांव स्थित अपने फ्लैट में पंखे से पहली अप्रैल को लटकती मिली थी. राहुल ने उसे अंधेरी स्थित अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था.

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