निजी स्कूलों में बीपीएल का नामांकन के लिए बनेगी नयी गाइडलाइन- प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमल शंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित- राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लियारांची. निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन के लिए राज्य सरकार नये सिरे से गाइडलाइन जारी करेगी़ राज्य के निजी स्कूलों में अब तक मापदंड के अनुरूप बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं हो रहा था़ अभिभावकों ने ऐसी शिकायत विभाग से की थी़ इसके बाद शिक्षा विभाग ने नामांकन के लिए अलग से दिशा-निर्देश तय करने का निर्णय लिया है़ प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमल शंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है़ शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है़ राज्य में वर्ष 2011 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावी है़ निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के लगभग 75 प्रतिशत पद रिक्त है़ वर्ष 2011-12 में 692, वर्ष 2012-13 में 2595, वर्ष 2013-14 में 3398 व 2014-15 में 1546 बच्चों का नामांकन हुआ. स्कूलों का कहना था कि नामांकन के लिए उन्हें बीपीएल बच्चे नहीं मिलते हैं. राज्य के निजी अल्पसंख्यक स्कूल यह कह कर बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेते हैं कि वे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं आते हैं. नयी गाइडलाइन में इन विद्यालयाें के लिए भी बीपीएल बच्चों का नामांकन लेना अनिवार्य किया जायेगा़
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निजी स्कूलों में बीपीएल का नामांकन के लिए बनेगी नयी गाइडलाइन
निजी स्कूलों में बीपीएल का नामांकन के लिए बनेगी नयी गाइडलाइन- प्राथमिक शिक्षा निदेशक कमल शंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय कमेटी गठित- राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लियारांची. निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन के लिए राज्य सरकार नये सिरे से गाइडलाइन जारी करेगी़ राज्य के निजी स्कूलों में अब […]
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