जमशेदपुर. चार चरणों में संपन्न होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान ( 22 नवंबर, 28 नवंबर, 5 दिसंबर अौर 12 दिसंबर) के दिन शराब की बिक्री बंद रहेगी. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राजेश पाठक ने इस संबंध में सभी उपायुक्त सह जिला निर्वाचन( पंचायत) पदाधिकारी को पत्र लिखा है.
आयोग के निर्देश के अनुपालन के लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी विपिन कुमार सिंह ने एसएसपी, सहायक उत्पाद आयुक्त, दोनों एसडीअो, बीडीअो-सीअो को पत्र लिखा है. पत्र में आयोग के सचिव ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए शहरी क्षेत्र (नगर निकाय,नगर पंचायत, कन्टोनमेंट क्षेत्र) को छोड़ कर अन्य ग्रामीण क्षेत्र में ड्राइ डे घोषित करने कहा है.
मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन सुबह 7 बजे तक को ड्राइ डे घोषित करने इस अवधि के दौरान किसी होटल, रेस्तरां, क्लब में न ही शराब की बिक्री होगी अौर न ही उपलब्ध करायी जायेगी. भोजनालय, दुकान या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में भी शराब की बिक्री या वितरण नहीं होने देने का निर्देश दिया है. गैर लाइसेंसी परिसर में शराब के भंडारण रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.