वरीय संवाददाता, जमशेदपुर20 जुलाई को छेड़खानी को लेकर दो गुटों में भिड़ंत की घटना के बाद विधि-व्यवस्था भंग होने के बाद एसडीओ आलोक कुमार ने धारा 144 के साथ शहर में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है. यह अगले आदेश तक जारी रहेगा. हालांकि एसडीओ की ओर से जारी आदेश में कर्फ्यू के लिए कोई अलग से निर्देश नहीं दिया गया है. धारा 144 का सामान्य निर्देश ही जारी किया गया है.दिये गये निर्देश- किसी भी उद्देश्य से पांच या इससे अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर जमा नहीं होंगे- जुलूस, धरना प्रदर्शन, घेराव, रोड जाम करना व पुतला दहन आदि निषेध रहेगा- बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग निषेध रहेगा- आदेश सरकारी पदाधिकारी, चिकित्सा कर्मी तथा मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा- खाद्य आपूर्ति, पेय जलापूर्ति, दवा की दुकानों पर आदेश मान्य नहीं है- कारखानों में काम करने वाले गेटपास मजदूरों पर आदेश लागू नहीं होगा- बारात पार्टी तथा शव यात्रा पर भी आदेश लागू नहीं है- बिना फोटो पहचान पत्र के सड़क पर घूमना निषेध है.—————शराब दुकानें बंद रखने का निर्देशशहर के माहौल को देखते हुए उपायुक्त अमिताभ कौशल ने बुधवार को शहर के सभी शराब दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है.
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शहर में लगा कर्फ्यू, एसडीओ ने जारी किये आदेश
वरीय संवाददाता, जमशेदपुर20 जुलाई को छेड़खानी को लेकर दो गुटों में भिड़ंत की घटना के बाद विधि-व्यवस्था भंग होने के बाद एसडीओ आलोक कुमार ने धारा 144 के साथ शहर में कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है. यह अगले आदेश तक जारी रहेगा. हालांकि एसडीओ की ओर से जारी आदेश में कर्फ्यू के लिए […]
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