वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसिदगोड़ा में पावर सब स्टेशन निर्माण पर हाइकोर्ट की ओर से लगी रोक के खिलाफ बिजली विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. यहां जमीन विवाद मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी किया था. गौरतलब हो कि सिदगोड़ा पावर विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 30 मार्च 2015 को इसका शिलान्यास किया था. इस दौरान पांच माह में पावर सब स्टेशन चालू करने की घोषणा की गयी थी. इसी दौरान इस जमीन को रैयती व पैतृक जमीन बताते हुए नरेंद्र श्रीवास्तव ने झारखंड हाइकोर्ट में सब स्टेशन निर्माण पर रोक लगाने की अपील की थी. हाइकोर्ट में न्यायाधीश बी चंद्रशेखर की अदालत ने सुनवाई के बाद 19 मई 2015 को उक्त जमीन पर यथास्थिति का आदेश जारी करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी. वर्जन—–झारखंड हाइकोर्ट से सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन निर्माण पर रोक के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गयी है. यह सब स्टेशन जनहित में बन रहा था.- एपी सिंह, विद्युत जीएम, जमशेदपुर, जेएसइबी, जमशेदपुर एरिया बोर्ड.हमलोगों की रैयती व पैतृक जमीन पर अवैध रूप से सिदगोड़ा पावर सब स्टेशन बन रहा था. हाइकोर्ट से हमलोगों को न्याय मिला है. इसके बावजूद बिजली विभाग सुप्रीम कोर्ट जायेगा, तो हमलोग भी सुप्रीम कोर्ट से न्याय की अपील करेंगे. – नरेंद्र श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता .
BREAKING NEWS
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट गया बिजली विभाग
वरीय संवाददाता, जमशेदपुरसिदगोड़ा में पावर सब स्टेशन निर्माण पर हाइकोर्ट की ओर से लगी रोक के खिलाफ बिजली विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. यहां जमीन विवाद मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने यथास्थिति का आदेश जारी किया था. गौरतलब हो कि सिदगोड़ा पावर विद्युत सब स्टेशन के निर्माण […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement