जमशेदपुर. झामुमो केंद्रीय कमेटी के सदस्य रोड़ेया सोरेन और सुनील कुमार महतो ने पोटका में सड़क जाम किये जाने के मामले में शुक्रवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एमके त्रिपाठी की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया. इसके बाद दोनों लोगों को जमानत दे दी गयी. इनकी ओर से अधिवक्ता श्रीराम दुबे ने पैरवी की. अधिवक्ता ने बताया कि पोटका थाने में इन दोनों के खिलाफ धारा 353 के तहत मामला दर्ज हुआ था. 24 अप्रैल को दोनों आरोपियों की ओर से उन्होंने जिला व सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. जिसे स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को निचली अदालत में 14 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण कर जमानत लेने का निर्देश दिया गया. रोड़ेया सोरेन, सुनील महतो समेत अन्य के खिलाफ पोटका मुख्य मार्ग पर शव रखकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने, सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था.
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झामुमो के दो नेताओं का आत्मसमर्पण, जमानत (दुबेजी का फोटो 11)
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Prabhat Khabar Digital Desk
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