इसमें सारे संशोधनों को मंजूरी दी जायेगी और पिछली मीटिंग के मिनट्स को कंफर्म कराया जायेगा. अंतिम मीटिंग के बाद एजीएम (आमसभा) बुलाने की मांग की जायेगी, जिसके बाद संविधान संशोधन को मंजूरी मिल जाने के बाद उसे श्रम विभाग के पास भेजा जायेगा, ताकि वहां से मंजूरी मिल सके. अगर श्रम विभाग अगर कोई सुधार चाहेगा, तो करेगा, नहीं तो फिर उसे ही मंजूरी दे सकता है.
इस मीटिंग में उम्मीदवार के सामने मतगणना करने के प्रावधान को फाइनल किया गया और इसे तत्काल लागू करने पर सहमति बनी. इसके अलावा रिटर्निग ऑफिसर की नियुक्ति तक ही पर्यवेक्षक रखने की बात कही गयी है, लेकिन इस