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कंपनीज के सभी प्रावधान, नियम व धाराओं की दी गयी जानकारी फोटो हैरी

संवाददाता, जमशेदपुर : सोमवार को दि इंसटीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जमशेदपुर शाखा तथा इंसटीच्यूट की कॉरपोरेट लॉ कमिटी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को बिष्टुपुर स्थित होटल सोनेट में कंपनी एक्ट 2013 से संबंधित एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. सबसे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोलकाता के सीए देवाशीष मिश्रा […]

संवाददाता, जमशेदपुर : सोमवार को दि इंसटीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जमशेदपुर शाखा तथा इंसटीच्यूट की कॉरपोरेट लॉ कमिटी के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को बिष्टुपुर स्थित होटल सोनेट में कंपनी एक्ट 2013 से संबंधित एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया. सबसे पहले इस कार्यक्रम का उद्घाटन कोलकाता के सीए देवाशीष मिश्रा व दिल्ली के बोर्ड ऑफ स्टडीज के संयुक्त निदेशक डॉ पीटी गिरिधरन तथा शाखा के चेयरमैन सीए दिनेश चौधरी, सचिव सी ए विवेक चौधरी, सीए अनिल अग्रवाल, सीए मनीष केडिया ने संयुक्त रूप से किया. इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भूकंप में मारे गये लोगों के आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा. उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित डॉ पीटी गिरिधरन ने कंपनीज के सभी प्रावधान, नियम तथा धाराओं के बारे में काफी विस्तार से लोगों को बताया. उन्होंने कहा कि कंपनीज एक्ट 1956 में बना था. तब देश में लगभग तीन हजार कंपनियां थी. वर्तमान में कंपनियों की संख्या बढ़कर लगभग 14 लाख हो गयी है. इसलिए एक्ट में परिवर्तन जरूरी हो गया था. वहीं सीए देवाशीष मिश्रा ने कंपनीज एक्ट में होने वाले परिवर्तन के बाद में उससे संबंधित चार्टर्ड एकाउंटेंटस् की भूमिका को विस्तार पूर्वक बताया. इस दौरान मुख्य रूप से सीए मनीष केडिया, सीए दिनेश चौधरी, सीए अनिल अग्रवाल, सीए जगदीश खंडेलवाल, सीए रमाकांत गुप्ता, सीए श्रीप्रकाश अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे.

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