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अवैध दो गोदाम व एक मकान पर चला बुलडोजर, 4000 वर्गफीट जमीन कब्जा मुक्त

Updated at : 29 Mar 2024 10:59 PM (IST)
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अवैध दो गोदाम व एक मकान पर चला बुलडोजर, 4000 वर्गफीट जमीन कब्जा मुक्त

Kadma: Two warehouses, one house, built illegally on the land allotted to Jamshedpur Co-operative Store Coal Depot, were demolished by running bulldozers, 4000 square feet of land freed from encroachment.

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– कदमा : जमशेदपुर को-ऑपरेटिव स्टोर कोल डिपो को आवंटित है जमीन (सलग)

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प्रमुख बातें

– 37 साल पहले 1987 को टाटा स्टील ने टाइटिल सूट किया था, पक्ष में फैसला होने पर जगह खाली करने के लिए 1991 एग्जिक्यूशन केस फाइल किया था

– अवैध कब्जाधारी ने कुछ दिन पूर्व झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से एग्रीमेंट पेपर दिखाकर बिजली का एक माह पूर्व कनेक्शन लिया था

मुख्य संवाददाता,

जमशेदपुर

शुक्रवार को जमशेदपुर कोर्ट जूनियर डिवीजन के न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा के आदेश से प्रशासन ने कदमा जीपी स्लोप स्थित प्रकृति विहार सोसाइटी के समीप जमशेदपुर को-ऑपरेटिव स्टोर कोल डिपो को आवंटित जमीन पर बने अवैध दो गोदाम, एक मकान व बाउंड्री वाल को बुलडोजर चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की. कड़ी सुरक्षा में अवैध कब्जाधारियों से 4,000 वर्गफीट जमीन कब्जा मुक्त कराया गया. यह कार्रवाई जमशेदपुर कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार के नेतृत्व में की गयी. कार्रवाई के अंत में कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार ने टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के सीनियर मैनेजर सुनील सिंह को पोजिशन दिया. इस मौके पर असिस्टेंट मैनेजर सुबोजित मुखर्जी, सिक्युरिटी विभाग के पदाधिकारी अकिल अख्तर, कदमा थाना के पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल मौजूद थे. इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कदमा जीपी स्लोप में टाटा स्टील ने अपने कर्मी व आम लोगों के लिए जमशेदपुर को-ऑपरेटिव स्टोर कोल डिपो दिया था, लेकिन कोल डिपो के संचालक ने गलत तरीके से कोल डिपो की जमीन एक कथित बिल्डर को एग्रीमेंट पेपर के आधार पर बेच दी थी. बिल्डर वहां दो गोदाम बनाकर उस जगह का उपयोग कर रहा था, जबकि बिल्डर का एक सिक्यूरिटी कर्मी रहता था. उसके निधन के बाद उसकी पत्नी वहां रह रही थी. इतना ही नहीं उक्त महिला ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड से बिजली कनेक्शन कुछ दिन पहले ले लिया था. वहीं 37 साल पहले 1987 को टाटा स्टील ने टाइटिल सूट किया था. टाटा स्टील पक्ष में फैसला होने पर जगह खाली करने के लिए 1991 एग्जिक्यूशन फाइल किया. इधर एक माह पूर्व जमशेदपुर कोर्ट सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक दंडाधिकारी सुप्रिया रानी तिग्गा ने अवैध कब्जा को मुक्त करने का आदेश पारित किया. वहीं शुक्रवार दोपहर एक बजे जमशेदपुर कोर्ट के नाजिर धीरज कुमार, टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट, सिक्यूरिटी डिपार्टमेंट के पदाधिकारी के साथ, कदमा थाना के पदाधिकारी सशस्त्र बल पहुंचे. इस दौरान अवैध कब्जाधारी महिला व दो युवकों ने कार्रवाई रोकने का प्रयास किया और मोहल्लत मांगी, लेकिन प्रशासन के सख्त रुख के कारण कुल तीन घंटे में अपराह्न चार बजे तक शांतिपूर्ण कार्रवाई पूर्ण हुई.

कार्रवाई के दौरान बिजली काटी गयी

टिस्को कमांड एरिया कदमा में अतिक्रमण मुक्त कराने कोर्ट, टाटा स्टील व कदमा पुलिस की टीम पहुंची, तो पाया 4000 वर्ग फीट पर दो गोदाम, एक घर में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की बिजली का कनेक्शन है. फिर बिजली विभाग के पदाधिकारी से बात कर सेक्शन में बिजली आपूर्ति बंद कर कार्रवाई शुरू की गयी. बुलडोजर से तोड़ने के दौरान घर में बिजली का मीटर लगा हुआ मिला.

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यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

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