रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में गुरुवार को क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निगरानी के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत रद्द करने के फैसले को निरस्त कर दिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने पक्ष रखा. गौरतलब है कि पेयजल व स्वच्छता विभाग के आदित्यपुर जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता प्रार्थी बिपिन बिहारी सिन्हा की ओर से क्वैशिंग याचिका दायर कर निगरानी अदालत के आदेश को चुनौती दी गयी थी. गवाह व परिवादी ने निगरानी अदालत में प्रार्थी पर धमकाने का आरोप लगाया था. इसके बाद अदालत ने प्रार्थी की जमानत को रद्द कर दिया था.
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कार्यपालक अभियंता बिपिन बिहारी सिन्हा को हाइकोर्ट से राहत
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आरआर प्रसाद की अदालत में गुरुवार को क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद निगरानी के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत रद्द करने के फैसले को निरस्त कर दिया. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पांडेय नीरज राय ने पक्ष रखा. गौरतलब है […]
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