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महिला सुरक्षा पर शॉर्ट फिल्म के लिए अमिताभ और आमिर से संपर्क करें सरकारें : दिल्ली हाई कोर्ट

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकारों को अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे फिल्मी सितारों से संपर्क करना चाहिए और उनसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए छोटी डाक्यूमेंटरी की खातिर अनुरोध किया जाना चाहिए. दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर पुलिस की […]

नयी दिल्ली. दिल्ली हाइकोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में कहा है कि केंद्र और दिल्ली सरकारों को अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे फिल्मी सितारों से संपर्क करना चाहिए और उनसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए छोटी डाक्यूमेंटरी की खातिर अनुरोध किया जाना चाहिए. दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर पुलिस की खिंचाई करते हुए कहा कि मुसीबत में फंसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2012 में शुरू हेल्पलाइन ‘181’ और एंड्रायड ऐप ‘हिम्मत’ निराशाजनक हैं. न्यायमूर्ति कैलाश गंभीर और न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता की पीठ ने हेल्पइलाइन और सॉफ्टवेयर को ‘हैरान करने वाला’ बताया. इसके पहले अदालत कक्ष में दो वकीलों ने हेल्पलाइन से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिसंबर 2012 में हेल्पलाइन 181 की शुरुआत की थी. अदालत ने कहा, ”उन्होंने (वकीलों ने) हेल्पलाइन का उपयोग यह देखने के लिए किया कि क्या कोई फोन रिसीव करता है. यह स्तब्ध करने वाला है कि किसी ने फोन नहीं रिसीव किया और न ही किसी ने कोई जवाब दिया.” अदालत ने कहा कि जब तक वे जवाब देंगे या पहुंचेंगे, जरूरतमंद पीडि़त की मौत हो जायेगी. अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस महिला सुरक्षा ऐप ‘हिम्मत’ भी पूरी तरह से निराशाजनक है. अदालत ने कहा कि जब कोई हेल्पलाइन पर फोन करता है तो उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि संभव है कि कोई महिला पीडि़त बाद में बोलने की स्थिति में नहीं रहे. पीठ ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर दंड और कानूनों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के प्रति संवेदनहीनता को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार की भी खिंचाई की.

Prabhat Khabar Digital Desk
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