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महिला कर्मी को गलत नीयत से स्पर्श किया, तो प्राथमिकीफ्लैग-रेलवे. कोड ऑफ कंडक्ट 124 नियम में संशोधन, महिला सुरक्षा के लिए नया सरकुलर जारी- महिला रेलकर्मी की सुरक्षा के लिए मौजूदा नियम और सख्त किया गया- अप्रिय घटना होने पर तुरंत शिकायत सुनने, जांच व कार्रवाई का आदेशवरीय संवाददाता, जमशेदपुररेलवे प्रशासन ने महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोड ऑफ कंडक्ट 124 के नियम में संशोधन किया है. इसके तहत अब महिला रेलकर्मी पर टिप्पणी, भद्दा मजाक, प्रताडि़त करने, प्रलोभन देने, शोषण आदि की शिकायत पर फौरन कार्रवाई होगी. जबकि गलत नीयत से स्पर्श करने पर आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत की जायेगी. इसके पूर्व छेड़खानी, शोषण, बलात्कार मामलों में ही फौरन कार्रवाई का नियम था. इस बाबत रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर (स्थापना) एस मोदी ने दपू रेलवे समेत सभी रेलवे जीएम को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा- निर्देश दिये हैं. पत्र में महिला कर्मियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखने को कहा गया है. वरीय पदाधिकारियों को इस तरह की घटना होने पर तुरंत इसकी जांच करने और उचित कार्रवाई के आदेश दिये हैं. चंूकि रेलवे में बड़ी संख्या में सहायक लोको पायलट, एएसएम, रनिंग स्टाफ (टीटीइ), क्लर्क आदि पदों महिलाएं आ रही हैं. इस कारण रेलवे ने महिला रेलकर्मियों की सुरक्षा के लिए नियम को सख्त किया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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